➨ भारतीय संविधान के अनुच्छेद {Article
of Indian Constitution} — PART-3
भाग
XII: वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद 
अध्याय I. वित्त
साधारण
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
264 
 | 
  
विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना. 
 | 
 
265 
 | 
  
विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना. 
 | 
 
266 
 | 
  
भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे. 
 | 
 
267 
 | 
  
आकस्मिकता निधि. 
 | 
 
संघ
और राज्यों
के बीच
राजस्वों
का वितरण
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
268 
 | 
  
संघ द्वारा उदगृहीत किए जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क. 
 | 
 
269 
 | 
  
संघ द्वारा उदगृहीत और संगृहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर. 
 | 
 
270 
 | 
  
उदगृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण. 
 | 
 
271 
 | 
  
कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार. 
 | 
 
272 
 | 
  
[निरसन] 
 | 
 
273 
 | 
  
जूट पर और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान. 
 | 
 
274 
 | 
  
ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा. 
 | 
 
275 
 | 
  
कुछ राज्यों को संघ अनुदान. 
 | 
 
276 
 | 
  
वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर. 
 | 
 
277 
 | 
  
व्यावृत्ति. 
 | 
 
278 
 | 
  
[निरसन] 
 | 
 
279 
 | 
  
"शुद्ध आगम", आदि की गणना. 
 | 
 
280 
 | 
  
वित्त आयोग. 
 | 
 
281 
 | 
  
वित्त आयोग की सिफारिशें. 
 | 
 
प्रकीर्ण
वित्तीय उपबंध
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
282 
 | 
  
संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय. 
 | 
 
283 
 | 
  
संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि. 
 | 
 
284 
 | 
  
लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा. 
 | 
 
285 
 | 
  
संघ और संपत्ति को राजय के कराधान से छूट. 
 | 
 
286 
 | 
  
माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन. 
 | 
 
287 
 | 
  
विद्युत पर करों से छूट. 
 | 
 
288 
 | 
  
जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट. 
 | 
 
289 
 | 
  
राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधार से छूट. 
 | 
 
290 
 | 
  
कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन. 
 | 
 
290क 
 | 
  
कुछ देवस्वम निधियों की वार्षिक संदाय. 
 | 
 
291 
 | 
  
[निरसन] 
 | 
 
अध्याय II. उधार लेना
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
292 
 | 
  
भारत सरकार द्वारा उधार लेना. 
 | 
 
293 
 | 
  
राज्यों द्वारा उधार लेना. 
 | 
 
अध्याय III. संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
294 
 | 
  
कुछ दशाओं में संपत्ति, अास्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार. 
 | 
 
295 
 | 
  
अन्य दशाओं में संपत्ति, अास्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार. 
 | 
 
296 
 | 
  
राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोदभूत संपत्ति. 
 | 
 
297 
 | 
  
राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना. 
 | 
 
298 
 | 
  
व्यापार करने आदि की शक्ति. 
 | 
 
299 
 | 
  
संविदाएं. 
 | 
 
300 
 | 
  
वाद और कार्यवाहियां. 
 | 
 
अध्याय IV. संपत्ति का अधिकार
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
300क 
 | 
  
विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना. 
 | 
 
भाग
XIII: भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 
भारत
के संघ
राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
301 
 | 
  
व्यापार, वाणज्यि और समागम की स्वतंत्रता. 
 | 
 
302 
 | 
  
व्यापार, वाणज्यि और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति. 
 | 
 
303 
 | 
  
व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन. 
 | 
 
304 
 | 
  
राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन. 
 | 
 
305 
 | 
  
विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति. 
 | 
 
306 
 | 
  
[निरसन] 
 | 
 
307 
 | 
  
अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति. 
 | 
 
भाग
XIV: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 
अध्याय I. सेवाएं
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
308 
 | 
  
निर्वचन. 
 | 
 
309 
 | 
  
संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें. 
 | 
 
310 
 | 
  
संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि. 
 | 
 
311 
 | 
  
संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना. 
 | 
 
312 
 | 
  
अखिल भारतीय सेवाएं. 
 | 
 
312क 
 | 
  
कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति. 
 | 
 
313 
 | 
  
संक्रमण कालीन उपबंध. 
 | 
 
314 
 | 
  
[निरसन] 
 | 
 
अध्याय II.- लोक सेवा आयोग
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
315 
 | 
  
संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग. 
 | 
 
316 
 | 
  
सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि. 
 | 
 
317 
 | 
  
लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना. 
 | 
 
318 
 | 
  
आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति. 
 | 
 
319 
 | 
  
आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के सबंध में प्रतिषेध. 
 | 
 
320 
 | 
  
लोक सेवा आयोगों के कृत्य. 
 | 
 
321 
 | 
  
लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति. 
 | 
 
322 
 | 
  
लोक सेवा आयोगों के व्यय. 
 | 
 
323 
 | 
  
लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन. 
 | 
 
भाग XIVक: अभिकरण 
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
323क 
 | 
  
प्रशासनिक अधिकरण. 
 | 
 
323ख 
 | 
  
अन्य विषयों के लिए अधिकरण. 
 | 
 
भाग
XV: निर्वाचन 
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
324 
 | 
  
निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना. 
 | 
 
325 
 | 
  
धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना. 
 | 
 
326 
 | 
  
लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना. 
 | 
 
327 
 | 
  
विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति. 
 | 
 
328 
 | 
  
किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान मंडल की शक्ति. 
 | 
 
329 
 | 
  
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन. 
 | 
 
329क 
 | 
  
[निरसन] 
 | 
 
भाग
XVI: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
330 
 | 
  
लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण. 
 | 
 
331 
 | 
  
लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व. 
 | 
 
332 
 | 
  
राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण. 
 | 
 
333 
 | 
  
राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व. 
 | 
 
334 
 | 
  
स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का साठ वर्ष के पश्चात न रहना. 
 | 
 
335 
 | 
  
सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे. 
 | 
 
336 
 | 
  
कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध. 
 | 
 
337 
 | 
  
आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध. 
 | 
 
338 
 | 
  
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग. 
 | 
 
338क 
 | 
  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग. 
 | 
 
339 
 | 
  
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण. 
 | 
 
340 
 | 
  
पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति. 
 | 
 
341 
 | 
  
अनुसूचित जातियां. 
 | 
 
342 
 | 
  
अनुसूचित जनजातियां. 
 | 
 
भाग
XVII: राजभाषा 
अध्याय I. - संघ की भाषा
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
343 
 | 
  
संघ की राजभाषा. 
 | 
 
344 
 | 
  
राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति. 
 | 
 
अध्याय II. प्रादेशिक भाषाएं
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
345 
 | 
  
राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं. 
 | 
 
346 
 | 
  
एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा. 
 | 
 
347 
 | 
  
एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा. 
 | 
 
अध्याय III. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा.
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
348 
 | 
  
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा. 
 | 
 
349 
 | 
  
भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया. 
 | 
 
अध्याय IV. विशेष निदेश
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
350 
 | 
  
व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा. 
 | 
 
350क 
 | 
  
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं. 
 | 
 
350ख 
 | 
  
भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी. 
 | 
 
351 
 | 
  
हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश. 
 | 
 
भाग
XVIII: आपात उपबंध 
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
352 
 | 
  
आपात की उदघोषणा. 
 | 
 
353 
 | 
  
आपात की उदघोषणा का प्रभाव. 
 | 
 
354 
 | 
  
जब आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना. 
 | 
 
355 
 | 
  
बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य. 
 | 
 
356 
 | 
  
राज्यों सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध. 
 | 
 
357 
 | 
  
अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उदघोषणा के अधीन विधायी शाक्तियों का प्रयोग. 
 | 
 
358 
 | 
  
आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन. 
 | 
 
359 
 | 
  
आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन. 
 | 
 
359क 
 | 
  
[निरसन] 
 | 
 
360 
 | 
  
वित्तीय आपात के बारे में उपबंध. 
 | 
 
भाग
XIX: प्रकीर्ण 
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
361 
 | 
  
राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण. 
 | 
 
361क 
 | 
  
संसद और राज्यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण. 
 | 
 
361ख 
 | 
  
लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता. 
 | 
 
362 
 | 
  
[निरसन] 
 | 
 
363 
 | 
  
कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन. 
 | 
 
363क 
 | 
  
देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थौलियों का अंत. 
 | 
 
364 
 | 
  
महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध. 
 | 
 
365 
 | 
  
संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव. 
 | 
 
366 
 | 
  
परिभाषाएं. 
 | 
 
367 
 | 
  
निर्वचन. 
 | 
 
भाग
XX: संविधान का संशोधन
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
368 
 | 
  
संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया. 
 | 
 
भाग
XXI:अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान 
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
369 
 | 
  
राज्य सूची के कुछ विषयों के सबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों. 
 | 
 
370 
 | 
  
जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध. 
 | 
 
371 
 | 
  
महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध. 
 | 
 
371क 
 | 
  
नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. 
 | 
 
371ख 
 | 
  
असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. 
 | 
 
371ग 
 | 
  
मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. 
 | 
 
371घ 
 | 
  
आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. 
 | 
 
371ड 
 | 
  
आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना. 
 | 
 
371च 
 | 
  
सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. 
 | 
 
371छ 
 | 
  
मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. 
 | 
 
371ज 
 | 
  
अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. 
 | 
 
371-झ 
 | 
  
गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. 
 | 
 
372 
 | 
  
विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन. 
 | 
 
372क 
 | 
  
विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति. 
 | 
 
373 
 | 
  
निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शाक्ति. 
 | 
 
374 
 | 
  
फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध. 
 | 
 
375 
 | 
  
संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना. 
 | 
 
376 
 | 
  
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध. 
 | 
 
377 
 | 
  
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध. 
 | 
 
378 
 | 
  
लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध. 
 | 
 
378क 
 | 
  
आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध. 
 | 
 
379-391 
 | 
  
[निरसन] 
 | 
 
392 
 | 
  
कठिनाइयों को दूर करने की राष्ष्ट्रपति की शक्ति. 
 | 
 
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