➨ भारतीय संविधान के अनुच्छेद {Article of Indian Constitution} — PART-2
भाग
VI: राज्य
अध्याय I. साधारण
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
152 
 | 
  
परिभाषा 
 | 
 
अध्याय II. कार्यपालिका
राज्यपाल
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
153 
 | 
  
राज्यों के राज्यपाल 
 | 
 
154 
 | 
  
राज्य की कार्यपालिका शक्ति 
 | 
 
155 
 | 
  
राज्यपाल की नियुक्ति 
 | 
 
156 
 | 
  
राज्य की पदावधि 
 | 
 
157 
 | 
  
राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 
 | 
 
158 
 | 
  
राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 
 | 
 
159 
 | 
  
राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 
 | 
 
160 
 | 
  
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन 
 | 
 
161 
 | 
  
क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 
 | 
 
162 
 | 
  
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 
 | 
 
मंत्रि
परिषद
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
163 
 | 
  
राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद 
 | 
 
164 
 | 
  
मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध 
 | 
 
राज्य
का महाविधवक्ता
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
165 
 | 
  
राज्य का महाधिवक्ता 
 | 
 
सरकारी
कार्य का
संचालन
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
166 
 | 
  
राज्य की सरकार के कार्य का संचालन 
 | 
 
167 
 | 
  
राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य 
 | 
 
अध्याय III. राज्य का विधान मंडल
साधारण
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
168 
 | 
  
राज्यों के विधान - मंडलों का गठन 
 | 
 
169 
 | 
  
राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन 
 | 
 
170 
 | 
  
विधान सभाओं की संरचना 
 | 
 
171 
 | 
  
विधान परिषदों की संरचना 
 | 
 
172 
 | 
  
राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि 
 | 
 
173 
 | 
  
राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता 
 | 
 
174 
 | 
  
राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावहसान और विघटन 
 | 
 
175 
 | 
  
सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार 
 | 
 
176 
 | 
  
राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 
 | 
 
177 
 | 
  
सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार 
 | 
 
राज्य
के विधान-मंडल के
अधिकारी
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
178 
 | 
  
विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
 | 
 
179 
 | 
  
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना 
 | 
 
180 
 | 
  
अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शाक्ति 
 | 
 
181 
 | 
  
जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना 
 | 
 
182 
 | 
  
विधान परिषद का सभापति और उप सभापति 
 | 
 
183 
 | 
  
सभापति और उप सभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना 
 | 
 
184 
 | 
  
सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति 
 | 
 
185 
 | 
  
जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना 
 | 
 
186 
 | 
  
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथ सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते 
 | 
 
187 
 | 
  
राज्य के विधान मंडल का सचिवालय 
 | 
 
कार्य
संचालन
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
188 
 | 
  
सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 
 | 
 
189 
 | 
  
सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति 
 | 
 
सदस्यों
की निरर्हताएं
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
190 
 | 
  
स्थानों का रिक्त होना 
 | 
 
191 
 | 
  
सदस्यता के लिए निरर्हताएं 
 | 
 
192 
 | 
  
सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय 
 | 
 
193 
 | 
  
अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति 
 | 
 
राज्यों
के विधान-मंडलों और
उनके सदस्यों
की शक्तियां,
विशेषाधिकार और
उन्मुक्तियां
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
194 
 | 
  
विधान-मंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषधिकार आदि 
 | 
 
195 
 | 
  
सदस्यों के वेतन और भत्ते 
 | 
 
विधायी
प्रक्रिया
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
196 
 | 
  
विधेयकों के पुर: स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 
 | 
 
197 
 | 
  
धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन 
 | 
 
198 
 | 
  
धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 
 | 
 
199 
 | 
  
"धन विधेयक" की परिभाषा 
 | 
 
200 
 | 
  
विधेयकों पर अनुमति 
 | 
 
201 
 | 
  
विचार के लिए आरक्षित विधेयक 
 | 
 
वित्तीय
विषयों के
संबंध में
प्रक्रिया
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
202 
 | 
  
वार्षिक वित्तीय विवरण 
 | 
 
203 
 | 
  
विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया 
 | 
 
204 
 | 
  
विनियोग विधेयक 
 | 
 
205 
 | 
  
अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान 
 | 
 
206 
 | 
  
लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान 
 | 
 
207 
 | 
  
वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 
 | 
 
साधारणतया
प्रक्रिया
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
208 
 | 
  
प्रक्रिया के नियम 
 | 
 
209 
 | 
  
राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन 
 | 
 
210 
 | 
  
विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा 
 | 
 
211 
 | 
  
विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन 
 | 
 
212 
 | 
  
न्यायालयों द्वारा विधन मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना 
 | 
 
अध्याय IV. राज्यपाल की विधायी शाक्ति
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
213 
 | 
  
विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति 
 | 
 
अध्याय V. राज्यों के उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
214 
 | 
  
राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 
 | 
 
215 
 | 
  
उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना 
 | 
 
216 
 | 
  
उच्च न्यायालयों का गठन 
 | 
 
217 
 | 
  
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें 
 | 
 
218 
 | 
  
उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू होना 
 | 
 
219 
 | 
  
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 
 | 
 
220 
 | 
  
स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन 
 | 
 
221 
 | 
  
न्यायाधीशों के वेतन आदि 
 | 
 
222 
 | 
  
किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण 
 | 
 
223 
 | 
  
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 
 | 
 
224 
 | 
  
अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति 
 | 
 
224क 
 | 
  
उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 
 | 
 
225 
 | 
  
विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता 
 | 
 
226 
 | 
  
कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 
 | 
 
226क 
 | 
  
[निरसन] 
 | 
 
227 
 | 
  
सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति 
 | 
 
228 
 | 
  
कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण 
 | 
 
228क 
 | 
  
[निरसन] 
 | 
 
229 
 | 
  
उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय 
 | 
 
230 
 | 
  
उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार 
 | 
 
231 
 | 
  
दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना 
 | 
 
अध्याय VI. अधीनस्थ न्यायालय
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
233 
 | 
  
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 
 | 
 
233क 
 | 
  
कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण 
 | 
 
234 
 | 
  
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती 
 | 
 
235 
 | 
  
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 
 | 
 
236 
 | 
  
निर्वचन 
 | 
 
237 
 | 
  
कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना 
 | 
 
भाग
VII: पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
238 
 | 
  
[निरसन] 
 | 
 
भाग
VIII: संघ राज्य क्षेत्र 
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
239 
 | 
  
संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन 
 | 
 
239क 
 | 
  
कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन 
 | 
 
239क 
 | 
  
दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध 
 | 
 
239कक 
 | 
  
सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध 
 | 
 
239कख 
 | 
  
विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति 
 | 
 
240 
 | 
  
कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति 
 | 
 
241 
 | 
  
संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 
 | 
 
242 
 | 
  
[निरसन] 
 | 
 
भाग
IX: पंचायत 
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
243 
 | 
  
परिभाषाएं 
 | 
 
243क 
 | 
  
ग्राम सभा 
 | 
 
243ख 
 | 
  
पंचायतों का गठन 
 | 
 
243ग 
 | 
  
पंचायतों की संरचना 
 | 
 
243घ 
 | 
  
स्थानों का आरक्षण 
 | 
 
243ड 
 | 
  
पंचायतों की अवधि, आदि 
 | 
 
243च 
 | 
  
सदस्यता के लिए निरर्हताएं 
 | 
 
243छ 
 | 
  
पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 
 | 
 
243ज 
 | 
  
पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां 
 | 
 
243-झ 
 | 
  
वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 
 | 
 
243ञ 
 | 
  
पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा 
 | 
 
243ट 
 | 
  
पंचायतों के लिए निर्वाचन 
 | 
 
243ठ 
 | 
  
संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना 
 | 
 
243ड 
 | 
  
इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू नह होना 
 | 
 
243ढ 
 | 
  
विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना 
 | 
 
243-ण 
 | 
  
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन 
 | 
 
भाग IX क: नगरपालिकाएं 
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
243त 
 | 
  
परिभाषाएं 
 | 
 
243थ 
 | 
  
नगरपालिकाओं का गठन 
 | 
 
243द 
 | 
  
नगरपालिकाओं की संरचना 
 | 
 
243ध 
 | 
  
वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना 
 | 
 
243न 
 | 
  
स्थानों का आरक्षण 
 | 
 
243प 
 | 
  
नगरपालिकाओं की अवधि, आदि 
 | 
 
243फ 
 | 
  
सदस्यता के लिए निरर्हताएं 
 | 
 
243ब 
 | 
  
नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 
 | 
 
243भ 
 | 
  
नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां 
 | 
 
243म 
 | 
  
वित्त आयोग 
 | 
 
243य 
 | 
  
नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा 
 | 
 
243यक 
 | 
  
नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन 
 | 
 
243यख 
 | 
  
संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना 
 | 
 
243यग 
 | 
  
इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना 
 | 
 
243यघ 
 | 
  
जिला योजना के लिए समिति 
 | 
 
243यड 
 | 
  
महानगर योजना के लिए समिति 
 | 
 
243यच 
 | 
  
विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना 
 | 
 
243यछ 
 | 
  
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन 
 | 
 
भाग
X: अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
244 
 | 
  
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन. 
 | 
 
244क 
 | 
  
असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्रि परिषद का या दोनों का सृजन. 
 | 
 
भाग
XI: संघ और राज्यों के बीच संबंध 
अध्याय I. विधायी संबंध
विधायी
शक्तियों का
वितरण
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
245 
 | 
  
संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार. 
 | 
 
246 
 | 
  
संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषयवस्तु. 
 | 
 
247 
 | 
  
कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति. 
 | 
 
248 
 | 
  
अवशिष्ट विधायी शक्तियां. 
 | 
 
249 
 | 
  
राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति. 
 | 
 
250 
 | 
  
यदि आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि. 
 | 
 
251 
 | 
  
संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति. 
 | 
 
252 
 | 
  
दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना. 
 | 
 
253 
 | 
  
अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान. 
 | 
 
254 
 | 
  
संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति. 
 | 
 
255 
 | 
  
सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना. 
 | 
 
अध्याय II. प्रशासनिक संबंध
साधारण
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
256 
 | 
  
राज्यों की ओर संघ की बाध्यता. 
 | 
 
257 
 | 
  
कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण. 
 | 
 
257क 
 | 
  
[निरसन] 
 | 
 
258 
 | 
  
कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति. 
 | 
 
258क 
 | 
  
संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति. 
 | 
 
259 
 | 
  
[निरसन] 
 | 
 
260 
 | 
  
भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता. 
 | 
 
261 
 | 
  
सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां. 
 | 
 
जल
संबंधी विवाद
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
262 
 | 
  
अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन. 
 | 
 
राज्यों
के बीच
समन्वय
अनुच्छेद 
 | 
  
विवरण 
 | 
 
263 
 | 
  
अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध. 
 | 
 
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